हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून CAA पर दाखिल याचिकाओं पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत में सीएए के खिलाफ 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
इन याचिकाओं में 52 से ज़्यादा केवल असम और त्रिपुरा से दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने इन दोनों राज्यों को सीएए की संवैधानिक वैधता वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया हैं।
शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को लिखित सबमिशन मांगा है ताकि 6 दिसंबर से इस मामले की सुनवाई शुरू हो सके केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट औरजस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया कि केंद्र ने अपना जवाब दाखिल कर दिया हैं। उन्होंने राज्यों की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा हैं।
सी ए ए के खिलाफ 250 याचिकाएं
केंद्र की सीएए योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग पक्षों की तरफ से 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थीं इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लॉ सीएए के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाला मुख्य वादी हैं।
18 दिसंबर 2019 को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक की मांग वाली याचिका ठुकरा दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस बाबत नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह में इसपर जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि, इसके बाद कोविड-19 के प्रतिबंधों के बाद सुनवाई फिर पूरी तरह से नहीं हो सकी थी। आखिरी बार इन याचिकाओं पर सुनवाई 15 जून 2021 को हुई थी इसके बाद 31 अक्टूबर 2022 को सुनवाई हुई।