हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया हैं।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षों को थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य मीडिया में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था।
साथ ही उसने कहा था कि इंटरनेट से फिल्म का ट्रेलर भी हटाया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह आर्टिकल 32 के तहत उठाये गए सभी मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट को सुपर आर्टिकल 226 कोर्ट बनने की इजाजत नहीं दे सकती। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी अधिकारियों को निर्देश या रिट जारी कर सके।
शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत राहत के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई जा सकती है और हम इस आधार पर इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम याचिकाकर्ता को केरल हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता देते हैं।
हाईकोर्ट इस पर जल्द सुनवाई कर सकता है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी।
याचिका में कहा गया है, फिल्म में पूरे मुस्लिम समुदाय की बुराई की गई है। इससे याचिकाकर्ताओं तथा देश के सभी मुसलमानों की जिंदगी और रोजी-रोटी पर संकट पैदा हो जाएगा। यह संविधान की धारा 14 और 21 का सीधे-सीधे उल्लंघन है।
याचिका में आगे कहा गया है, फिल्म में दिखाया गया है कि चरमपंथी मौलानाओं के अलावा आम मुस्लिम युवा भी अपनी गैर-मुस्लिम सहपाठियों को बहलाने-फुसलाने और उन्हें कट्टरवादी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे चरमपंथी मौलानाओं के निर्देश के अनुसार, उनके सामने दोस्ताना और अच्छा बर्ताव करते हैं।