हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी केस की चल रही सुनवाई को गलत बताने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट जा सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में तीन आदेश दिए थे जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा था।इसे देखते हुए मामले में अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हैं।
परिसर के तीन मजारों पर चादर चढ़ाने की मांग वाली याचिका पर 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई,ज्ञानवापी परिसर की तीन मजारों पर चादर चढ़ाने, सालाना उर्स व अन्य धार्मिक आयोजन की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी। सिविल जज फास्ट ट्रैक (सीनियर डिवीजन) महेंद्र नाथ पांडेय की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई
मुख्तार अहमद समेत चार लोगों की याचिका पर कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार को पैरवी करने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही अगली तिथि तीन अक्टूबर तय कर दी।