हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद अब हिन्दू पक्ष ने अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही हैं।
दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वजूखाने में एक आकृति मिली थी जिसे हिन्दू पक्ष शिवलिंग बता रहा है जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक फव्वारा है हिंदू पक्ष की मांग है कि कथित शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए ताकि उसकी उम्र का पता चले और ये साफ हो सके कि आखिर वो क्या हैं।
जिला न्यायाधीश डॉ. एके विश्वेश ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया हैं।
अदालत में 11 अक्टूबर को हिंदू पक्ष और मस्जिद समिति की दलीलें पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद आज कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को खारिज कर दिया हैं।