हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनई ने क़ीमत का भुगतान न करने पर मामले को खत्म करने से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। जो लोग शरई अहकाम मे दिल चस्पी रखते है हम उनके लिए पूछे गए सवाल और उसके जवाब का पाठ बयान कर रहे है।
प्रश्न: क्या विक्रेता निर्धारित समय के भीतर माल की कीमत का भुगतान न करने के आधार पर लेन-देन समाप्त कर सकता है और मुद्रास्फीति और महंगाई को बहाना बनाकर खरीदार से बेचे गए सामान की वापसी की मांग कर सकता है?
उत्तर: उस स्थिति में कि विक्रेता ने माल दे दिया है, केवल कीमत के भुगतान में देरी ख्यारे फ़स्ख़ (लेन-देन को समाप्त करने का अधिकार) का कारण नही बनती, इसलिए यदि किसी अन्य आधार पर ख़्यारे फ़स्ख़ का अधिकार नहीं रखता हो तो मामला अवश्य होना चाहिए (अपरिवर्तनीय) और रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है और खरीदार को पैसे के मूल्य में मूल्यह्रास (पैसे मे आई गिरावट) के अनुसार कीमत का भुगतान करना पड़ता है। हां, यदि मामले में यह शर्त है कि यदि निर्धारित समय के भीतर कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है तो विक्रेता को रद्द करने का अधिकार प्राप्त होगा, तो विक्रेता मामले को रद्द कर सकता है।