۱۵ تیر ۱۴۰۳ |۲۸ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 5, 2024
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हौज़ा | आयतुल्लाह सिस्तानी: यदि आपके शहर में समाज और रीति-रिवाजों में अनुमति लेना वाजिब और ज़रूरी माना जाता है, तो अनुमति अवश्य लें। अन्यथा यह आवश्यक नहीं है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी

सवाल: क्या निकाह के बाद शादी के दौरान घर से बाहर जाने के लिए अपने पति से इजाजत लेना वाजिब और ज़रूरी है?

आयात ए एज़ाम इमाम ख़ुमैनी, बेहजत, साफ़ी, फ़ाज़िल और नूरी हमादानी:
हां, इस दौरान घर से बाहर जाने के लिए पति से इजाजत लेना जरूरी और वाजिब है।

आयात-ए-ऐज़ाम तबरीज़ी, वहीद, रहबरी और मकारिम:
नहीं, इस दौरान घर से बाहर जाने के लिए पति से इजाजत लेना जरूरी नहीं है।

आयतुल्लाह सिस्तानी:
यदि समाज में और आपके शहर में अनुमति लेना वाजिब और ज़रूरी समझा जाए तो अनुमति अवश्य लें।
अन्यथा यह आवश्यक नहीं है
 

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