शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 - 12:32
यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाहाबाद HC के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक

हौज़ा / इलाहाबाद HC के फैसले पर SC ने अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला द‍िया है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी हैं।

हाईकोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्‍ट 2024 मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा क‍ि यह मदरसे खुद सरकार से मिलने वाली सहायता पर चल रहे हैं इसलिए कोर्ट को गरीब परिवारों के बच्चों के हित में ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए।

यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक विषय अन्य पाठ्यक्रम के साथ हैं नहीं वे गलत जानकारी दे हैं इसमें सामान्य विषयों को वैकल्पिक बनाया गया है क्लास 10 के छात्रों के पास एक साथ गणित,विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प नहीं है हाईकोर्ट के सामने ये छिपाया गया हैं कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है।

यूपी सरकार की तरफ से एएसजी नटराज ने कहा कि मदरसे चल रहे हैं तो चलने दें, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कानून को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया ताकि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।

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