गुरुवार 18 सितंबर 2025 - 08:48
शरई अहकाम | बिना अनुमति के किसी के खेत या बगीचे में प्रवेश करना

हौज़ा  /हज़रत आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनेई ने "मालिक की अनुमति के बिना किसी की कृषि भूमि में प्रवेश करना" विषय पर एक परामर्श का उत्तर दिया।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज के युग में शहरी जीवन के प्रसार और प्रकृति-मित्रता तथा कृषि-पर्यटन के बढ़ते चलन के साथ, यह प्रश्न आम हो गया है: क्या बिना अनुमति के खेतों और बगीचों जैसी निजी कृषि भूमि में प्रवेश करना जायज़ है?

इस मुद्दे पर आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनेई से परामर्श किया गया, जिसका उत्तर श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रश्न: क्या मालिक की अनुमति के बिना किसी और की कृषि भूमि में प्रवेश करना जायज़ है?

उत्तर: किसी और की कृषि भूमि में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमेय है:

1. मालिक ने भूमि में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

2. ज़मीन पर कोई बाड़, दीवार या ऐसा कोई चिन्ह न हो जो मालिक की अस्वीकृति दर्शाता हो।

3. ज़मीन या उसकी उपज को कोई नुकसान न पहुँचाया जाए।

4. उपयोग अस्थायी और संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे कि वहाँ से गुज़रना, नमाज़ पढ़ना, या थोड़े समय के लिए आराम करना।

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