हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज्मा सय्यद अली ख़ामेनई ने शेयरो के वक़्फ़ करने से संंबंधित पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। जो लोग शरई अहकाम मे दिल चस्पी रखते है हम उनके लिए पूछे गए सवाल और उसके जवाब का पाठ बयान कर रहे है।
प्रश्न: चूँकि रहबरे मोअज़्ज़म के फतवे के अनुसार शेयर का वक़्फ़ करना जायज़ है, लिहाज़ा क्या किसी विलेखित संपत्ति (मोक़ूफ़ा जाएदाद) या कारखाने को शेयरों में बदलना जायज़ है?
उत्तर: यदि वक्फ विलेख (वक़फ़ नामे) में उक्त बिक्री या परिवर्तन की अनुमति दी गई हो, तो वक्फ की मस्लहत को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करने में कोई समस्या नहीं है।