हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 4 पक्षकार बनने का आवेदन को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज दिया मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मंगा अब दो नवंबर को सुनवाई होगी।
राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई हुई
पूर्व में हुए सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद मंदिर पक्ष एक बार फिर सर्वे की मांग कर रहा है इस संबंध में पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई की गई 16 मई को एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही हुई थी
वादीगण ने व्यक्तिगत हैसियत से पूजा के अधिकारों की मांग करते हुए वाद दाखिल किया है इस मामले से जुड़े लोगों को प्रतिवादी बनाया है।
वादीगण को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वे आवेदकों को इस मुकदमें में वादी या प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाएं मेरा यह भी विचार है कि वादीगण मुकदमे की उचित पैरवी करने में सक्षम है तृतीय पक्षकारों ने मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया है उनसे मुकदमे के न्यायपूर्ण निस्तारण में कोई मदद नहीं मिलेगी