गुरुवार 22 फ़रवरी 2024 - 11:35
किसी मुसलमान के माल को उसकी मर्ज़ी के बिना इस्तेमाल करना कैसा है?

हौज़ा / किसी मुसलमान की संपत्ति का उपयोग उसकी सहमति और उसकी खुशी के बिना करना हराम हैं।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली सिस्तानी ने पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए पूछे गए सवाल और उसके जवाब का पाठ बयान किया जा रहा हैं।

सवाल:किसी मुसलमान के माल को उसकी मर्ज़ी के बिना इस्तेमाल करना कैसा है?

जवाब:किसी मुसलमान की संपत्ति का उपयोग उसकी सहमति और उसकी खुशी के बिना करना हराम हैं।

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