शनिवार 7 फ़रवरी 2026 - 08:09
शरई अहकाम । सामान की बिक्री में जायज़ मुनाफ़े की रक़म

इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर ने “सामान की बिक्री में जायज़ मुनाफ़े की रक़म” पर हुए एक रेफरेंडम का जवाब दिया।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयतुल्लाह ख़ामेनई ने “सामान की बिक्री में जायज़ मुनाफ़े की रक़म” विषय पर हुए एक रेफरेंडम के जवाब में अपना धार्मिक रुख बताया, जिसे शरई मसाइल मे रूचि रखने वालों के सामने पेश किया जा रहा है।

सवाल: सामान की बिक्री में कितना मुनाफ़ा जायज़ है?

जवाब: मुनाफ़ा लेने की कोई खास लिमिट नहीं है, इसलिए जब तक मुनाफ़े की रकम बहुत ज़्यादा (अजहाफ़) न हो और सरकारी कानूनों का उल्लंघन न करे, तब तक इस पर कोई धार्मिक एतराज़ नहीं है। हालांकि, बेचने वाले के लिए यह बेहतर है, और यहाँ तक कि सलाह भी दी जाती है कि वह सिर्फ़ उतने मुनाफ़े से खुश रहे जिससे उसके खर्चे निकल सकें।

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