हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई से पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं।जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं,उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।
सवाल: क्या वह पैसा जो समिति के रूप में जमा कराई जाती है और खुम्स की तारीख तक उसूल नहीं होती उस पर ख़ुम्स वाजिब होगा,
उत्तर:यदि यह राशि कमाई और वेतन से भुगतान की गई हो तो ख़ुम्स कि तारीख आने पर ख़ुम्स को अदा करना होगा,लेकिन अगर पैसा किसी को क़र्ज़ के तौर पर दिया गया हो और ख़ुम्स की तारीख़ तक न मिल सक तो उसका खूम्स उसूली के बाद दिया जा सकता हैं।