۱ آذر ۱۴۰۳ |۱۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 21, 2024
शरई अहकामः

हौज़ा / हौज़ा ए इल्मिया क़ुम के मशहूर आयतुल्लाहिल उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी ने दूसरे व्यक्ति के चेक द्वारा माल की खरीदारी के संबंध मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसा, चेक हवाले के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए जब तक चेक की राशि प्राप्त नहीं होती है, तब तक खरीदार विक्रेता का ऋणी होता है, लेकिन विक्रेता मामले के समय खरीदार के बजाए चेक के मालिक की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले। जो लोग शरई अहकाम मे दिलचस्पी रखते है हम उनके लिए पूछे गए सवाल और उसके जवाब का पाठ बयान कर रहे है।
प्रश्न: एक खरीदार विक्रेता को कुछ चेक देता है यानी विक्रेता जिसका जारीकर्ता एक तीसरा पक्ष है, अगर चेक को भुनाया नहीं गया है (क्योंकि उसके खाते में कोई पैसा नहीं है) तो क्या विक्रेता खरीदार से संपर्क कर सकता है? क्या ऐसा करने का अधिकार है , या कि तीसरे व्यक्ति के चेक को स्वीकार करने से, खरीदार को बरी कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी चेक के मालिक, तीसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दी जाएगी? साथ ही, इन दोनों मामलों में, जब तीसरे व्यक्ति यानी चेक के मालिक ने खरीदार को उसके ऋण के लिए चेक दिया है, या उसे केवल ट्रस्ट या गारंटी के रूप में संदर्भित किया है, तो क्या कोई अंतर होगा?
उत्तर: एक हवाले के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए जब तक चेक की राशि प्राप्त नहीं होती है, तब तक खरीदार विक्रेता का ऋणी होता है, लेकिन विक्रेता मामले के समय खरीदार के बजाए चेक के मालिक की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले।।

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