बुधवार 15 नवंबर 2023 - 09:53
तलाक की इद्दत के दौरान तलाकशुदा महिला का अपने पति के घर में रहने के संबंध में क्या हुक्म है?

हौज़ा | तलाक रज्ई की इद्दत के दौरान महिला को अपने पति के घर में रहना होगा और वह अपने पति की अनुमति के बिना घर नहीं छोड़ सकती है। अगर नाशेज़ा ना हो तो उसका गुजारा भत्ता पति के ज़िम्मे मे है। तलाक़ बाइन की इद्दत मे  निवास और गुजारा भत्ता का अधिकार उपलब्ध नहीं है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी

तलाक की अवधि के दौरान महिला का अपने पति के घर में रहना

प्रश्न: तलाक की इद्दत के दौरान तलाकशुदा महिला का अपने पति के घर में रहने के संबंध में क्या हुक्म है?

उत्तर: तलाक रज्ई की इद्दत के दौरान महिला को अपने पति के घर में रहना होगा और वह अपने पति की अनुमति के बिना घर नहीं छोड़ सकती है। अगर नाशेज़ा ना हो तो उसका गुजारा भत्ता पति के ज़िम्मे मे है। तलाक़ बाइन की इद्दत मे  निवास और गुजारा भत्ता का अधिकार उपलब्ध नहीं है। अगर वह अपने पति से गर्भवती है। तो उसे बच्चे के जन्म तक तक निवास और गुजारा भत्ता का अधिकार होगा।

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