۱۳ تیر ۱۴۰۳ |۲۶ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 3, 2024
इत्रे क़ुरआन

हौज़ा | जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है, उनके लिए पति का घर छोड़ने के बाद हर सभ्य और वैध काम करना जायज़ है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी

तफ़सीर; इत्रे कुरआन: तफ़सीर सूर ए बकरा

بسم الله الرحـــمن الرحــــیم    बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  वल लज़ीना युतावफ्फ़वना मिनकुम वा यज़ारूना अजवाजन वसीय्तल लेअजवाजेहिम मताअन एलल हौले ग़ैरा इखराजिन फ़इन्ना ख़रजना फला जोनाहा अलैकुम फ़ी मा फ़अलना फी अनफ़ोसेहिन्ना मिन मारूफिन वल्लाहो अज़ीज़ुन हकीम  (बकरा, 240)

अनुवाद: और तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को छोड़ कर दुनिया से जा रहे हैं तो उन्हें अपनी बीवियों के नाम वसीयत करनी चाहिए कि उन्हें साल भर तक गुजारा भत्ता दिया जाए और उन्हें घर से न निकाला जाए। हां, यदि वे अपने आप चले जाएं, तो यह दूसरी बात है, और आप अपने बारे में जो भी निर्णय लेते हैं, उसमें आप पर कोई गुनाह नहीं है, और अल्लाह ताला  बुद्धिमान है।

कुरआन की तफसीर:

1️⃣  मृत्यु मनुष्य की इच्छा और अधिकार से नहीं होती।

2️⃣  जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है उन्हें एक वर्ष तक अपने पति के घर में रहने और उसकी संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति होती है।

3️⃣  जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाए उसके लिए वर्ष पूरा होने से पहले घर छोड़ना जायज़ है।

4️⃣  जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई हो, उनके लिए पति के घर छोड़ने के बाद हर विनम्र और वैध काम करना जायज़ है।

5️⃣  विधवाओं और अनाथ स्त्रियों के आचार-व्यवहार पर नजर रखना धार्मिक समाज का दायित्व है।

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तफसीर राहनुमा, सूर ए बकरा

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