۱۱ تیر ۱۴۰۳ |۲۴ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 1, 2024
शरई अहकामः

हौज़ा / हौज़ा ए इल्मिया क़ुम के मशहूर आयतुल्लाहिल उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी ने माल की तस्करी का शरई हुक्म के संबंध मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, हौज़ा ए इल्मिया क़ुम के मशहूर आयतुल्लाहिल उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी ने माल की तस्करी का शरई हुक्म के संबंध मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। जो लोग शरई अहकाम मे दिल चस्पी रखते है हम उनके लिए पूछे गए सवाल और जवाब का पाठ बयान कर रहे है।

प्रश्न: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी प्रकार की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है और समाज को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है, मैं आप बुज़ुर्गो, कुछ मित्रों और ईश्वर की इच्छा से तस्करी को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। इस उद्देश्य से कुछ प्रश्न किए गए हैं और यह आशा की जाती है कि हुज़ूर इन सवालों के जवाब प्रदान करेंगे।
1. सामान्य तौर पर, इस्लाम के पवित्र कानून में क्या हुक्म है? चाहे तस्करी का सामान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट हो।
2. क्या यह देश और जनता के लिए शर्म की बात है? क्या स्मिंगली और हर कोई जो किसी भी प्रकार से उसकी मदद करता है, पाखंडियों  (मुनाफ़ेकीन) के हुक्म में है? क्या पवित्र क़ुरआन और हदीसे मासूमीन (अ) मे इस संबंध में कोई विशेष कथन है?
3. तस्कर की संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग करने का क्या हुक्म है? चाहे वह इसे पैसे से खरीदे या मुफ्त में प्राप्त करे?
4. यदि तस्कर स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति तस्करी से प्राप्त धन से वैध व्यवसाय करता है, तो वास्तविक धन और उससे अर्जित संपत्ति का क्या हुक्म है?
5. यदि जीवन कठिन है, तो क्या धूम्रपान के पेशे को करियर के रूप में लिया जा सकता है?
6. समाज में लोगों को अवैध व्यापार करने वालों और आम तौर पर अवैध व्यापार की समस्या के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?
7. बड़े अफसोस की बात है कि कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा तस्करों से रिश्वत लेना बहुत आम हो गया है ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है?
उत्तरः क्रम संख्या 1 से अंत तक: माल की तस्करी (यानी अवैध रूप से सीमाओं से देश में माल आयात करना) इस्लामी शरीयत के नियमों के खिलाफ है और इससे सख्ती से बचा जाना चाहिए, खासकर जब यह देश और समाज को नुकसान पहुंचाता है इस्लामी मुल्क की अर्थव्यवस्था और तस्करी में तस्करों की मदद करना जायज़ नहीं है और इस काम के लिए रिश्वत लेना दोहरा गुनाह है और हर किसी के लिए यह ज़रूरी है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अज़ मुनकर को ना भूले।

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