۱۵ تیر ۱۴۰۳ |۲۸ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 5, 2024
زائد بال

हौज़ा | शरीर के अतिरिक्त बाल, बगल और ज़ेरे नाफ़ के बालों को शेव करना इस्लामी दृष्टिकोण से मुस्तहब है। और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए बहुत उपयोगी है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी

प्रश्न: क्या शरीर के अतिरिक्त बाल, विशेषकर बगल और ज़ेरे नाफ के बाल, साफ करना अनिवार्य है और ग़ुस्ल करते समय इन बालों के संबंध में क्या हुक्म है?

जवाब;

इस्लामी नजरिए से शरीर के अतिरिक्त बाल, बगल के बाल और ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ करना मुस्तहब है। और यह स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए बहुत उपयोगी है।[1]

लेकिन;

ऐसे बालों को शेव करना अनिवार्य नहीं है
और ऐसे बाल काटने या न काटने से शरई कर्तव्यों को नुकसान नहीं पहुंचता है।

वह है;
आपकी इबादत वैध हैं और आपके रोज़ा और पूजा के अन्य कार्य वैध हैं।

लेकिन;
अगर शरीर पर अतिरिक्त बाल छोटे हैं और उन्हें शरीर का हिस्सा माना जाता है, तो ग़ुस्ल करते समय उन्हें धोना अनिवार्य है, और अगर ऐसे बालों पर पानी नहीं लाया गया है या उन्हें धोया नहीं गया है, तो यह बातिल है। [2] 

यदि शरीर पर अतिरिक्त बाल बड़े हैं, तो विद्वान असहमत हैं।

1) इमाम ख़ुमैनी (र) मकारिम: बड़े बालों को धोना ज़रूरी है [3]

2) अराकी, बहजत: बड़े बालों को धोना जरूरी नहीं है [4]।

3) गुलपायगानी, खूई, तबरीज़ी, सिस्तानी, साफी और ज़ंजानी कहते हैं:

इन अतिरिक्त बालों को धोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पानी को शरीर पर इस तरह लगाते हैं कि ये अतिरिक्त बाल गीले न हों, तो आपका ग़ुस्ल सही है।

लेकिन;

अगर शरीर में पानी पहुंचाने के लिए इन बालों को गीला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो इन बालों को गीला करना जरूरी है ताकि पानी शरीर तक पहुंच सके। [5]
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[1] अल-काफी, खंड 6, पृष्ठ 505।
[2] तौज़ीह अल मसाइल मराजे, भाग 1, पेज 222, मस्अला 379।
[3] पिछले स्रोत।
[4] .पूर्ववर्ती स्रोत
[5] .पूर्ववर्ती स्रोत

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