۱۵ تیر ۱۴۰۳ |۲۸ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 5, 2024
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हौज़ा/अगर इसमें दूसरे की जान को खतरा हो तो जायज़ नहीं है बल्कि एहतियात की बिना पर इस सूरत के अलावा भी जायज़ नहीं हैं।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई से पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं।जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं,उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।

सवाल: जिस आदमी के पास ड्राइविंग का लाइसेंस या परमिट न हो तो क्या उसके लिए मज़बूरी की हालत में या अक्तीयारी हालत में गाड़ी चलाना जायज़ है जबकि ऐसा करना सरकारी कानून के एतबार से जायज़ नहीं है?

उत्तर:अगर इसमें दूसरे की जान को खतरा हो तो जायज़ नहीं है बल्कि एहतियात की बिना पर इस सूरत के अलावा भी जायज़ नहीं हैं।

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