۱ آذر ۱۴۰۳ |۱۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 21, 2024
इत्रे क़ुरआन

हौज़ा/ इस आयत का मुख्य विषय विरासत में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों का वर्णन है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी

بسم الله الرحـــمن الرحــــیم   बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.   लिर रिजाले नसीबुन मिम्मा तरकल वालेदाने वल अक़रबूना व लिन्नेसाए नसीबुन मिम्मा तरकल वालेदाने वल अक़रबूना मिम्मा कल्ला मिन्हो ओ कसोरा नसीबन मफ़रूज़ा (नेसा 7)

अनुवाद: पुरुषों के लिए, उनके माता-पिता और रिश्तेदारों की विरासत में हिस्सा है, और महिलाओं के लिए, उनके माता-पिता और रिश्तेदारों की विरासत में भी हिस्सा है, चाहे संपत्ति बड़ी हो या छोटी, यह हिस्सा अनिवार्य है।

विषय:

इस आयत का मुख्य विषय विरासत में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों का वर्णन है।

पृष्ठभूमि:

इस्लाम से पहले जाहिलिया के दौर में महिलाओं को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था. विरासत केवल पुरुषों तक ही सीमित थी, विशेषकर शक्तिशाली और योद्धा पुरुषों तक। इस आयत के माध्यम से, अल्लाह ताला ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सामाजिक समस्या का समाधान किया और महिलाओं के विरासत अधिकारों को मान्यता दी।

तफ़सीर:

  1. विरासत में समानता: इस आयत के माध्यम से, अल्लाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि विरासत में हिस्सा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए तय है। यह पूर्व-इस्लामिक धारणा को नकारता है कि केवल पुरुष ही उत्तराधिकारी होते हैं।
  2. अधिकारों की सुरक्षा: इस्लाम ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है और उनके लिए एक निश्चित हिस्सा तय किया है, चाहे संपत्ति छोटी हो या बड़ी। यह भाग किसी के व्यक्तिगत झुकाव या इच्छाओं के अधीन नहीं है बल्कि अल्लाह द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार है।
  3. सामाजिक न्याय: इस फैसले के माध्यम से, इस्लाम ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया और सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका को मान्यता दी।

परिणाम:

इस आयत का मुख्य संदेश यह है कि इस्लाम ने विरासत के मामले में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों को मान्यता दी है और दोनों के लिए विरासत में हिस्सा निर्धारित किया है। यह सामाजिक न्याय का मूलभूत सिद्धांत है जो इस्लाम की भावना को दर्शाता है।

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तफ़सीर राहनुमा, सूर ए नेसा 

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