हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, हज़रत आयतुल्लाह शहीद सय्यद अली ख़ामेनेई (र) ने "उधार मामले मे खरीदने और बेचने की शर्तो" से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया है। शरई मसाइल मे रूचि रखने वालो के लिए सवाल और जवाब का पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्रश्न: अगर किसी उधार सौदे में खरीदार कहे, "जब भी मेरे पास पैसे आएँगे, चुका दूंगा" तो क्या ऐसा सौदा सही है?
उत्तर: उधार के सौदे में यह ज़रूरी है कि कीमत चुकाने की अवधि स्पष्ट और निश्चित हो, और उसमें कमी-बेशी की कोई संभावना न हो। अतः पूछे गए मामले (जहाँ खरीदार ने कहा कि जब पैसे होंगे तब दूंगा) में सौदा बातिल है। हालाँकि, अगर बेचने वाला इस बात पर राज़ी हो कि खरीदार बेचे गए माल में (बिना सौदा सही हुए ही) इस्तेमाल करे, तो खरीदार का माल में इस्तेमाल करना कोई समस्या नहीं है।
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